मुंबई। अक्सर देखने में आता है कि प्रेमी के साथ ब्रेकअप के बाद लड़कियां उस पर शादी का वादा कर रेप करने का आरोप लगाती हैं। इस तरह के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा बयान दिया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी का वादा किसी भी दुष्कर्म के मामले में लालच नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि पढ़ी-लिखी लड़कियां यदि अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती हैं और बाद यदि प्रेमी उन्हें छोड़ दे तो लड़कियों को अपने फैसले की जिम्मेदारी लेनी होगी।
यह बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक 21 वर्षीय युवक की प्री-अरेस्ट बेल को मंजूरी देते हुए कही। दरअसल एक लड़की ने अपने पूर्व प्रेमी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था कि उसके प्रेमी ने शादी का वादा कर यौन संबंध बनाए और फिर उसे छोड़ दिया। मामले में युवक ने अदालत में गिरफ्तारी से पहले बेल देने की मांग की थी।
यहाँ से साभार
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